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जशपुर पुलिस ने ‘ऑपरेशन शंखनाद’ के तहत गौवंश मांस के साथ 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार

जशपुर, 27 जुलाई 2025: जशपुर पुलिस ने ‘ऑपरेशन शंखनाद’ के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए पत्थलगांव थाना क्षेत्र के ग्राम तिलडेगा कटंगतराई से गौवंश के मांस के साथ पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 33 किलो गौवंश मांस और इसे काटने में प्रयुक्त हथियार भी जब्त किए गए हैं।

सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह ने बताया कि गौवंश से संबंधित अपराधों में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।घटना का विवरणदिनांक 26.07.25 को पत्थलगांव पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम तिलडेगा कटंगतराई का चनेश राम केरकेट्टा (उम्र 40 वर्ष) अपने तीन-चार साथियों के साथ मिलकर अपने घर की बाड़ी में गौवंश का वध कर उसका मांस खाने और बेचने के लिए हिस्सा बंटवारा करने वाला है।सूचना मिलते ही पत्थलगांव पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह के निर्देश पर तत्काल कार्रवाई करते हुए चनेश राम केरकेट्टा की बाड़ी की घेराबंदी की।

पुलिस ने मौके पर पांच व्यक्तियों को गौवंश के मांस का हिस्सा बांटते हुए पाया। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पांचों आरोपियों को हिरासत में ले लिया और उनके पास से 33 किलो गौवंश मांस के साथ-साथ वध और मांस काटने में इस्तेमाल किए गए औजार भी जब्त कर लिए।जब्त सामग्री और पशु चिकित्सक की रिपोर्टघटनास्थल की तलाशी के दौरान गौवंश का सिर, पूंछ, सींग और चमड़ी भी मिली, जिसे पुलिस ने जब्त कर पशु चिकित्सक से पोस्टमार्टम कराया।आरोपियों की पहचान और स्वीकारोक्तिपुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपनी पहचान सूरज प्रकाश केरकेट्टा (उम्र 25 वर्ष), प्रकाश लकड़ा (उम्र 39 वर्ष), चनेश राम केरकेट्टा (उम्र 40 वर्ष), रकबीर लकड़ा (उम्र 47 वर्ष), और मालिक लकड़ा (उम्र 45 वर्ष) के रूप में बताई। ये सभी ग्राम तिलडेगा कटंगतराई, थाना पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ.ग.) के निवासी हैं।

आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए पुलिस को बताया कि उक्त गौवंश आरोपी सूरज प्रकाश केरकेट्टा का था, जिसका उन्होंने एकमत होकर खाने और बेचने के लिए वध कर मांस काटा था।कानूनी कार्रवाईआरोपियों के अपराध स्वीकार करने और पर्याप्त सबूत मिलने के बाद, उनके विरुद्ध थाना पत्थलगांव में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 325, 3(5) और छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 5, 10 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।पुलिस टीम की भूमिकाइस कार्रवाई में थाना प्रभारी पत्थलगांव निरीक्षक विनीत कुमार पांडे, सहायक उप निरीक्षक लखेश साहू, आरक्षक आशीषन टोप्पो, राजेंद्र रात्रे और आकाश कुजूर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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