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ऑपरेशन आघात: 50 लाख से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त, कुख्यात गांजा तस्कर रोहित यादव की संपत्ति फ्रीज

जशपुर: छत्तीसगढ़ में नशे के कारोबारियों पर जशपुर पुलिस का ‘ऑपरेशन आघात’ लगातार जारी है। इसी क्रम में, जशपुर पुलिस ने गांजा तस्करी से अवैध रूप से अर्जित की गई ₹50 लाख 64 हज़ार 653 की संपत्ति को जब्त करते हुए फ्रीज करा दिया है।

​वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह के निर्देश पर, चौकी कोतबा क्षेत्र के कुख्यात गांजा तस्कर रोहित यादव की यह संपत्ति सक्षम अधिकारी व प्रशासक कोर्ट (SAFEMA) के आदेश पर फ्रीज की गई है। जब्त की गई संपत्तियों में एक मकान, एक मारुति स्विफ्ट कार, चार मोटर साइकिल और एक स्कूटी शामिल हैं।

​SAFEMA के तहत दूसरी बड़ी कार्रवाई

​सरगुजा रेंज में SAFEMA (Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act) के तहत जशपुर पुलिस की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले, मार्च 2025 में, पुलिस ने कुख्यात गांजा तस्कर हीराधार यादव की ₹1,38,82,134 (एक करोड़ अड़तीस लाख बयासी हजार एक सौ चौंतीस रुपये) की संपत्ति को फ्रीज कराया था।

​पुलिस के अनुसार, आदतन अपराधी रोहित यादव के खिलाफ वर्ष 2013 से लेकर वर्ष 2023 तक NDPS एक्ट के तहत कई मामले दर्ज किए गए हैं। बार-बार गिरफ्तार होने के बावजूद वह गांजा तस्करी का धंधा नहीं छोड़ रहा था और उसने इसी अवैध व्यापार से यह लाखों की संपत्ति अर्जित की थी। उसके पुश्तैनी काम (खेती) से इतनी संपत्ति अर्जित करना संभव नहीं था।

​वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने गांजा तस्कर रोहित यादव को चिन्हित कर, SDOP पत्थलगांव धुर्वेश कुमार जायसवाल को SAFEMA के तहत जांच के निर्देश दिए थे। जांच में 50 लाख से अधिक की संपत्ति अवैध रूप से कमाई गई पाई गई।

​पुलिस का कड़ा संदेश

​एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा, “गांजा तस्करी रोकने के लिए यह पुलिस की कठोर कार्यवाही है। गांजा का व्यापार करने वाले तस्करों को स्पष्ट संदेश है कि वे तस्करी छोड़ दें अन्यथा उनके द्वारा कमाई गई अवैध संपत्ति पर, इसी प्रकार की कार्यवाही होती रहेगी।” उन्होंने SDOP पत्थलगांव धुर्वेश कुमार जायसवाल के व्यावसायिक दृष्टिकोण की सराहना करते हुए कहा कि कुछ और गांजा तस्कर भी जशपुर पुलिस के निशाने पर हैं।

​SAFEMA कोर्ट, मुंबई ने आरोपी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया था, लेकिन वह असमर्थ रहा, जिसके बाद कोर्ट ने NDPS Act 1985 की धारा 68(f)(1) के तहत संपत्ति की जब्ती/फ्रीजिंग के लिए अंतरिम आदेश जारी किया।

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