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खेत में बिछाए हाई-वोल्टेज बिजली के नंगे तार से युवक की मौत, खेत मालिक गिरफ्तार



जशपुर नगर /जशपुर पुलिस ने एक चौंकाने वाले मामले का खुलासा करते हुए, खेत में अवैध रूप से हाई-वोल्टेज बिजली का नंगा तार लगाकर एक युवक की मौत के लिए जिम्मेदार खेत मालिक को गिरफ्तार किया है। मामला थाना दुलदुला क्षेत्रांतर्गत ग्राम खूंटीटोली कस्तूरा का है।


मामले इस प्रकार है-
दुलदुला पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 24.09.2025 को खूंटी टोली, कस्तूरा निवासी अनथ्रेस एक्का (उम्र 55 वर्ष) ने अपने पुत्र असलम एक्का (उम्र 26 वर्ष) की मृत्यु की मर्ग रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया गया था कि असलम, जो कि दृष्टि कमजोर होने के कारण धीरे चलता था, दिनांक 23.09.2025 को दोपहर लगभग 3:00 बजे गांव के ही बलेरियम एक्का की सब्जी बाड़ी के पास अपने खेत की ओर गया था और बाड़ी के चारों ओर लगे सोलर झटका मशीन के करंट तार में फंसकर उसकी मृत्यु हो गई।


पुलिस जांच में हुआ खुलासा:
पुलिस ने मर्ग कायम कर तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया और मृतक असलम एक्का का पंचनामा कर पोस्ट मॉर्टम कराया। जांच के दौरान, पुलिस को मृतक के शरीर (दोनों हाथ और सीने) पर हाई-वोल्टेज करंट से जलने के अत्यधिक काले निशान मिले, जो सोलर झटका मशीन के करंट से होना असंभव प्रतीत हो रहा था। डॉक्टर की पी.एम. रिपोर्ट आने पर, यह स्पष्ट हो गया कि मृतक की मृत्यु हाई-वोल्टेज बिजली के करंट लगने से हुई है, न कि सोलर झटका मशीन के करंट से।
आरोपी ने 800 मीटर दूर से जोड़ा था हाई-वोल्टेज तार:
स्थिति स्पष्ट होने पर, पुलिस ने मृतक के पिता, ग्रामीणों, गवाहों और खेत मालिक आरोपी बलेरियम एक्का (उम्र 53 वर्ष, निवासी खूंटी टोली) से गहन पूछताछ की। जांच में यह पता चला कि ग्रेजुएट व्यक्ति होने के बावजूद, आरोपी बलेरियम एक्का ने असावधानीपूर्वक, और यह जानते हुए कि इस कृत्य से जान-माल की हानि हो सकती है, अपने खेत से लगभग 800 मीटर की दूरी पर स्थित बिजली के खंभे से बिना अनुमति के तार जोड़कर हाई-वोल्टेज करंट को सब्जी बाड़ी के चारों ओर घेरे गए सोलर झटका मशीन के नंगे तार में प्रवाहित कर दिया था। इसी हाई-वोल्टेज करंट की चपेट में आने से असलम एक्का की झुलसकर मृत्यु हो गई, जो आरोपी की बाड़ी के बगल में स्थित अपने खेत में जा रहा था।


गिरफ्तारी और कार्यवाही:
पुलिस ने इस कृत्य के लिए आरोपी बलेरियम एक्का के विरुद्ध थाना दुलदुला में भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बिजली के तार को भी जब्त कर लिया गया है। आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।


पुलिस अधीक्षक की अपील:
मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर, श्री शशि मोहन सिंह ने बताया कि अवैध रूप से खेत में करंट लगाकर मृत्यु के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे घर और खेतों के चारों ओर अवैध रूप से बिजली के नंगे तारों का उपयोग न करें, क्योंकि इससे जान-माल की हानि हो सकती है और यह एक कानूनी अपराध है। पुलिस ऐसे मामलों में कठोर कार्यवाही करेगी।
कार्रवाई में थाना प्रभारी दुलदुला निरीक्षक कृष्ण कुमार साहू, महिला प्रधान आरक्षक चम्पा पैंकरा, प्रधान आरक्षक मोहन बंजारे, आरक्षक अकबर चौहान, विनोद राम, व नगर सैनिक दुर्गा प्रसाद गौतम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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