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जशपुर पुलिस का विशेष अभियान: कोटपा एक्ट के तहत 114 मामलों में ₹22,800 का जुर्मानास्कूलों के पास तंबाकू बेचने वालों पर गिरी गाज, जशपुर पुलिस ने की सख्त कार्रवाई


जशपुर: जशपुर पुलिस ने कोटपा एक्ट के तहत एक बड़ा अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थानों और शिक्षण संस्थानों के पास तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की है। इस दौरान कुल 114 मामलों में ₹22,800 का जुर्माना वसूला गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने जिले के सभी थाना और चौकी क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया।


कोटपा एक्ट क्या है?
सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा), 2003 के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना, धूम्रपान निषेध क्षेत्र में धूम्रपान निषेध बोर्ड न लगाना, और शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है। नियम तोड़ने पर जुर्माना और दंड का प्रावधान है।
इन क्षेत्रों में हुई कार्रवाई


अभियान के दौरान, सबसे ज्यादा मामले तुमला (27 मामले, ₹5,400 जुर्माना), पत्थलगांव (16 मामले, ₹3,200 जुर्माना), और उपर कछार (14 मामले, ₹2,800 जुर्माना) में दर्ज किए गए। इसके अलावा, सिटी कोतवाली, दुलदुला, कुनकुरी, तपकरा, बागबहार, कांसाबेल, बगीचा, आस्ता, लोदाम, दोकड़ा, और फरसाबहार में भी कार्रवाई की गई।
पुलिस ने सभी दुकानदारों को कोटपा एक्ट का कड़ाई से पालन करने की हिदायत भी दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने बताया कि भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।

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