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जादुई कलश के नाम पर करोड़ों की ठगी, जशपुर पुलिस ने चार जालसाजों को दबोचा…

जशपुर/पत्थलगांव: जशपुर पुलिस ने एक बड़े धोखाधड़ी रैकेट का पर्दाफाश करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने “जादुई कलश” के नाम पर छत्तीसगढ़ के पांच जिलों के हजारों भोले-भाले ग्रामीणों से करोड़ों रुपये ठगे थे। आरोपियों ने एक फर्जी कंपनी ‘आर. पी. ग्रुप’ बनाकर सदस्यों को भारी मुनाफा देने का लालच दिया था।

इस मामले में अभी तक 1.94 करोड़ रुपये की ठगी का खुलासा हुआ है और यह रकम बढ़ने की भी संभावना है।ऐसे दिया गया था झांसाप्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब पत्थलगांव के चिड़ौरा गांव की 33 वर्षीय अमृता बाई ने 7 सितंबर, 2025 को पत्थलगांव थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में राजेंद्र कुमार दिव्य और तुरेंद्र कुमार दिव्य उर्फ मनीष कुमार दिव्य ने अपने सहयोगियों प्रकाश चंद्र धृतलहरे और उपेंद्र कुमार सारथी के साथ मिलकर उन्हें झांसे में लिया।

आरोपियों ने दावा किया कि कोरबा में एक “जादुई कलश” मिला है, जिसे भारत सरकार विदेश में अरबों रुपये में बेचेगी। इस बिक्री से होने वाले मुनाफे को ‘आर. पी. ग्रुप’ के सदस्यों में बांटा जाएगा और हर सदस्य को 1 से 5 करोड़ रुपये तक मिलेंगे।इस लालच में आकर अमृता बाई ने ‘आर. पी. ग्रुप’ की सदस्यता और प्रोसेसिंग फीस के रूप में 25,000 रुपये जमा किए। बाद में पता चला कि आरोपियों ने इसी तरह हजारों ग्रामीणों से करोड़ों रुपये की ठगी की है।पुलिस ने की विशेष कार्रवाईमामले की गंभीरता को देखते हुए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह ने एसडीओपी पत्थलगांव धुर्वेश कुमार जायसवाल के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया।

इस टीम ने बिलासपुर, कोरबा और सीतापुर में छापेमारी कर मुख्य संचालक राजेंद्र कुमार दिव्य (46), तुरेंद्र कुमार दिव्य उर्फ मनीष कुमार दिव्य (38) सहित उनके दो सहयोगियों प्रकाश चंद्र धृतलहरे (40) और उपेंद्र कुमार सारथी (56) को गिरफ्तार किया।पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनका एक फरार साथी महेंद्र बहादुर सिंह ठाकुर इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड है। महेंद्र ने उन्हें बताया था कि उसके पास एक कलश है जिसमें जादुई गुण हैं और वह चावल को अपनी तरफ खींच लेता है। इसी कलश को विदेश में बेचने का झांसा देकर लोगों से पैसे वसूले गए।पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने जशपुर, सरगुजा, कोरबा, रायगढ़ और बिलासपुर जिले के ग्रामीणों से आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो लेकर ‘आर. पी. ग्रुप’ में शामिल किया और प्रति व्यक्ति 25,000 से 50,000 रुपये तक की ‘केवाईसी’, ‘नॉमिनी’ और ‘सिक्योरिटी मनी’ के नाम पर वसूली की।

दो आरोपी अभी भी फरार

पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज, एक कार और मोबाइल फोन जब्त किए हैं, जिनकी कुल कीमत 13 लाख रुपये है। आरोपियों को धारा 420 और 34 के तहत न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।पुलिस ने बताया कि इस मामले में मुख्य सरगना महेंद्र बहादुर सिंह ठाकुर सहित एक अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने ग्रामीणों से ऐसे धोखाधड़ी वाले स्कीमों से सावधान रहने की अपील की है।

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