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बगीचा में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई घटना: पुलिस ने नियमों के अनुसार की कार्रवाई…


जशपुर/प्रखर संवाद न्यूज़, 8 सितंबर 2025 — जशपुर पुलिस ने 2 सितंबर 2025 की रात को बगीचा थाना क्षेत्र के जुरूडांड गांव में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर की गई कार्रवाई पर स्पष्टीकरण जारी किया है। पुलिस ने कहा है कि उन्होंने सभी कार्रवाई कानून और प्रक्रिया का पालन करते हुए की है।


रात में महिलाओं की गिरफ्तारी नहीं
पुलिस ने इस बात पर जोर दिया है कि उन्होंने सूर्यास्त के बाद किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया। घटना के समय केवल छह पुरुषों को प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। इन गिरफ्तार लोगों में कोई भी महिला शामिल नहीं थी।
पुलिस ने बताया कि कुछ महिला पदाधिकारी पुलिस के मना करने के बावजूद खुद ही बस में बैठकर थाने तक आईं। उनके साथ महिला पुलिस अधिकारी एस.आई. बैजन्ती किंडो भी थीं। थाने पहुंचने पर जब उन्हें रात में महिलाओं को थाने में न लाने के नियम के बारे में बताया गया, तो उनका कहना था कि “हम जनप्रतिनिधि हैं, कहीं भी, किसी भी समय आ-जा सकते हैं।” इस घटना को लेकर पुलिस ने थाने के रोजनामचा सान्हा में रिपोर्ट भी दर्ज की है।


ग्रामीणों की शिकायत पर दर्ज हुई एफआईआर
पुलिस ने बताया कि घटना के दो दिन बाद जो एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है, वह पुलिस ने अपनी तरफ से नहीं, बल्कि ग्रामीणों द्वारा लिखित आवेदन देने पर की है। ग्रामीणों ने अपने आवेदन में बताया था कि चक्काजाम के कारण उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने ग्रामीणों की लिखित शिकायत पर अपराध क्रमांक 191/25, धारा 126(2), 189(2), 190, 191(2) बी.एन.एस. के तहत मामला दर्ज किया है।

एसएसपी शशि मोहन ने भी इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि पुलिस ने जो भी कार्रवाई की है, वह नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं के तहत ही की है और एफआईआर भी ग्रामीणों की लिखित शिकायत के बाद ही दर्ज की गई है।


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