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जशपुर न्यायालय का बड़ा फैसला: युवती को शादी का धोखे में रखकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मिली 10 वर्ष की सजा….. पढ़िये पूरी खबर

कुनकुरी/जशपुर: जशपुर जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत शादी का झांसा देकर युवती के साथ लगातार चार वर्षों तक दुष्कर्म करने वाले आरोपी को माननीय न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति तथा जनजाति अत्याचार निवारण न्यायालय ने आरोपी वासिफ अंसारी को 10 साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड का भुगतान न करने की स्थिति में आरोपी को 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।


घटनाक्रम के अनुसार, झारखंड के सिमडेगा का निवासी 29 वर्षीय आरोपी वासिफ अंसारी वर्ष 2018 में जशपुर दौरे के दौरान पीड़िता के संपर्क में आया था। मोबाइल के जरिए शुरू हुई जान-पहचान के बाद आरोपी ने वर्ष 2019 में पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर पहली बार दुष्कर्म किया। इसके बाद वह लगातार दिसंबर 2023 तक पीड़िता का शारीरिक शोषण करता रहा। जब पीड़िता ने उस पर शादी के लिए दबाव बनाया, तो आरोपी 3 जनवरी 2024 को उसे बिना बताए छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता की शिकायत पर कुनकुरी पुलिस ने 19 जनवरी 2024 को आरोपी के विरुद्ध भादवि की धारा 376(N) एवं एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।


मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीओपी कुनकुरी विनोद कुमार मंडावी एवं तत्कालीन थाना प्रभारी सुनील सिंह द्वारा सूक्ष्मता से विवेचना की गई और आरोपी को वर्ष 2024 में ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। लोक अभियोजक अजीत रजक की प्रभावी पैरवी और पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए वैज्ञानिक व ठोस साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया। डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह ने इस फैसले पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि महिला सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसे जघन्य अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध पुलिस इसी प्रकार कठोर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

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