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जशपुर: मानसिक रूप से दिव्यांग युवती से दुष्कर्म आरोपी अब्दुल हामिद को मिली आजीवन कारावास की सजा, झूठी पहचान बताकर दिव्यांग युवती से दुष्कर्म किया था दुष्कर्म….. पढ़िये पूरी खबर।

जशपुर। जशपुर जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र में मानसिक रूप से दिव्यांग युवती से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, कुनकुरी ने 9 जुलाई 2026 को आरोपी अब्दुल हामिद (28 वर्ष) को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कठोर दंड दिया।

पुलिस के अनुसार, घटना 18 सितंबर 2023 की है। पीड़िता सुबह शौच के लिए घर से निकली थी। लौटते समय आरोपी ने झूठी पहचान बताकर उसे अपने विश्वास में लिया और मोटरसाइकिल से सुनसान जंगल में ले जाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी ने किसी को जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गया। बाद में पीड़िता ने परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके आधार पर थाना कुनकुरी में मामला दर्ज किया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की। पीड़िता और आरोपी का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया तथा घटनास्थल निरीक्षण, गवाहों के बयान, न्यायालय में पीड़िता के बयान, एफएसएल रिपोर्ट सहित सभी वैज्ञानिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय में प्रस्तुत किए गए।

प्रभावी विवेचना और अभियोजन के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को धारा 376 के तहत आजीवन कारावास एवं ₹1,000 अर्थदंड, धारा 366 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹500 अर्थदंड तथा धारा 419 के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹500 अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त सश्रम कारावास का भी प्रावधान किया गया है।

डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा कि जशपुर पुलिस महिलाओं, बालिकाओं और कमजोर वर्गों के विरुद्ध अपराधों के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। ऐसे मामलों में त्वरित, निष्पक्ष और वैज्ञानिक विवेचना के साथ प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित कर दोषियों को कठोर सजा दिलाने के लिए पुलिस लगातार प्रतिबद्ध है।

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