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जशपुर कोर्ट का बड़ी फैसला नाबालिग से अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी सुखदेव राम को 20 वर्ष का सश्रम कारावास….


जशपुर जिले के सन्ना थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के एक बेहद गंभीर मामले में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। माननीय अपर सेशन न्यायाधीश (एफटीसी) एवं विशेष न्यायालय (पॉक्सो), जशपुर श्री जनार्दन खरे ने मामले की संवेदनशीलता और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मजबूत साक्ष्यों को आधार मानते हुए आरोपी सुखदेव राम को दोषी करार दिया है।

न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास (कठोर कारावास) सहित विभिन्न धाराओं के तहत भारी जुर्माने से दंडित किया है। इस हाई-प्रोफाइल मामले में आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाने में तत्कालीन थाना प्रभारी सन्ना, निरीक्षक एल. आर. राठिया की कुशल व निष्पक्ष विवेचना और विशेष लोक अभियोजक अनुपम कुमार तिर्की की सशक्त पैरवी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। निर्णय के पश्चात दोषी को सजा भुगतने के लिए तत्काल जिला जेल जशपुर भेज दिया गया है।
यह सनसनीखेज मामला जनवरी 2023 का है, जब 19 जनवरी को 14 वर्षीय नाबालिग पीड़िता के पिता ने सन्ना थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी 18 जनवरी की सुबह घर से नहाने जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी।

परिजनों द्वारा काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका पता नहीं चला, तब उन्हें संदेह हुआ कि उनके घर पर रहकर बैल-बकरी चराने वाला युवक सुखदेव राम भी उसी दिन से गायब है और वही नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले गया है। शिकायत मिलते ही सन्ना पुलिस ने अपराध क्रमांक 03/2023 दर्ज कर त्वरित कार्रवाई की और पीड़िता को सकुशल बरामद कर मामले की वैज्ञानिक जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण, चिकित्सीय परीक्षण और गवाहों के बयान दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और कोर्ट में मजबूत चार्जशीट पेश की। जशपुर पुलिस ने इस बड़ी सफलता पर स्पष्ट संदेश दिया है कि जिला पुलिस महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों को लेकर अत्यंत संवेदनशील है और त्वरित विवेचना व प्रभावी पैरवी के माध्यम से अपराधियों को कठोर सजा दिलाने के लिए सतत प्रतिबद्ध है।

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